Property POA

Posted byBuildconagent.com Posted onJune 9, 2025 Comments0

POA प्रॉपर्टी क्या होता है?

GPA का फुलफॉर्म जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, किसी को आपने पावर दे रखा है, जैसे आपने किसी को आपने पावर दे रखा है आपकी गैर मौजूदगी में कोई देखभाल करेगा। GPA का मतलब ये नहीं कि आपको उसका मालिकाना हक मिला है।


आज कल लोग क्या करते है प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ा पैसा बचाने के लिए जीपीए बनवा लेते है और साथ ही फुल पेमेंट एग्रीमेंट भी बनवाते और सोचते है कि मालिकाना हक भी मिल गया है वो भी कम पैसे में प्रॉपर्टी का पेपर रजिस्टर किए बिना। लेकिन ऐसा करने से आप प्रॉपर्टी का मालिकाना हक के हकदार नहीं हो सकते है।
अगर आप मालिकाना हक पाना चाहते है तो आपको सेल डीड बनवाना चाहिए, रजिस्ट करवानी चाहिए और हा स्टांप ड्यूटी भी जरूर पे करे।

Power of attorney

प्रॉपर्टी पे कब्जा तुरंत ले ले, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का कनेक्शन अपने नाम पे ले ले और हा साथ बैंक से कुछ लोन अपने नाम लेले।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी में मालिक किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को राइट्स देते है कि जैसे कि प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना, लोन करवाना, कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना ये सब एक GPA का देख रेख है।
पॉवर ऑफ अटर्नी के दो पार्ट होते है GPA और SPA।

पॉवर ऑफ अटर्नी के दो पार्ट होते है GPA और SPA:


GPA में व्यक्ति को मालिक ने फुल मालिकाना हक दे रखा है जैसे खरीदना बेचना इत्यादि। जैसे कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मेरे स्थान पे साइन, प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इत्यादि यह लंबे समय तक हो सकता है।


SPA इसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित कार्य के लिए परमिशन है। जैसे ही कार्य सम्पन्न होगा अटॉर्नी समाप्त हो जाता है।जैसे फ्लैट में कोई कंस्ट्रक्शन काम, फ्लैट बेचना या कोई डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना जब काम हो जाएगा SPA मान्य नही होगा।

अगर आप मालिकाना हक पाना चाहते है तो आपको सेल डीड बनवाना चाहिए, रजिस्ट करवानी चाहिए और हा स्टांप ड्यूटी भी जरूर पे करे।

प्रॉपर्टी पे कब्जा तुरंत ले ले, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का कनेक्शन अपने नाम पे ले ले और हा साथ बैंक से कुछ लोन अपने नाम लेले।

पॉवर ऑफ अटॉर्नी में मालिक किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को राइट्स देते है कि जैसे कि प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना, लोन करवाना, कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना ये सब एक GPA का पार्ट होते है।

जब भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देते है तो किसी कानूनी सलाहकार से बहुत अच्छे से सलाह ले उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाएं।

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